CM kanyadan Schemes: भारत सरकार द्वारा समय-समय पर महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ किया गया है जिसको सामाजिक एवं जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत चलाए जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को उनकी शादी करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है एवं ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं शादी का खर्च नहीं उठा सकते हैं उनके लिए शादी का बोझ कम करने एवं बेटियों को सामान्य तरीके से शादी संपन्न करवाने के लिए मदद की जा रही है अब गरीब परिवार की बेटी को शादी का खर्च सरकार द्वारा दिया जाएगा एवं यह योजना आर्थिक रूप से सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए सहायक होगी जिससे वह बिना किसी आर्थिक दबाव के गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों की शादी सम्मानजनक तरीके से पूर्ण कर सकेंगे।
इससे बेटियों को शिक्षा एवं अन्य रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे क्योंकि आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है इसके अलावा इस योजना के तहत बाल विवाह को रोकना एवं लड़कियों की सही आयु पर शादी करने के लिए प्रोत्साहित करना है इससे लड़कियों को समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाएगा एवं लड़कों के समान दर्जा मिलेगा।
कितना लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंद परिवार की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक रूप से सहायता की जा रही है जिससे सरकार द्वारा ₹21000 से लेकर 51000 की सहायता दी जा रही है एवं अनपढ़ महिलाओं को भी इस योजना के तहत जोड़ा गया है लेकिन दसवीं या स्नातक पास होने पर उन्हें ₹10000 से लेकर ₹20000 का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से सामान्य महिलाओं को ₹21000 दसवीं पास को ₹31000 एवं स्नातक पास को 41000 की सहायता दी जा रही है एवं एससी एसटी अल्पसंख्यक एवं बीपीएल परिवार अनपढ़ बेटियों को ₹31000 दसवीं पास को 41000 एवं स्नातक पास को 51000 की सहायता की जा रही हैं।
किन्हें होगा फायदा
CM kanyadan Schemes का लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी जिस परिवार से हैं वह उस राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए इसके अलावा लड़कियों की आयु 18 वर्ष या उस से अधिक होने पर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा इस प्रकार बीपीएल एससी एसटी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को प्राथमिकता दी जा रही है एवं विधवा महिलाएं जिनकी वार्षिक आय ₹50000 से कम है एवं परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी सदस्य नहीं है तो उनकी बेटी का विवाह के लिए सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है इसके अलावा बालिकाएं पालनहार योजना का लाभ प्राप्त कर रही है वह भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी एवं उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के 12 महीने भीतर आवेदन किया जा सकता है एवं आवेदन करने के लिए आधार कार्ड जन आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र जाति आय प्रमाण पत्र बीपीएल कार्ड बैंक खाता विवरण शैक्षणिक प्रमाण पत्र विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होगी।
कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं वहां पर जन आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद सिटीजन के विकल्प में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल का चयन करना है वहां पर मांगी गई जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भर सकते हैं इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग के कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त करके जमा करवा सकते हैं।